Hamarichoupal,27,05,2026
देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान तेज करते हुए सुभाष नगर में नियम विरुद्ध हो रहे एक निर्माण को सील कर दिया। प्राधिकरण ने चेताया कि बिना अनुमति या स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा।
एमडीडीए के अनुसार सविता गहलोत, पंत मार्ग, सुभाष नगर में स्वीकृत मानचित्र संख्या आर-3735/24-25 से अलग निर्माण किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि दो अलग-अलग नक्शों को जोड़कर भवन उपविधियों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस पर संयुक्त सचिव प्रत्यूष सिंह के आदेश पर सहायक अभियंता निशांत कुकरेती, अवर अभियंता नेहा व सुपरवाइजर की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण सील किया।
प्राधिकरण ने कहा कि अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बिना ले-आउट स्वीकृति वाली संपत्तियों में निवेश करने पर लोगों की जीवनभर की पूंजी जोखिम में पड़ सकती है।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नियोजित शहरी विकास प्राधिकरण की प्राथमिकता है। आमजन संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच जरूर करें।
सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। भूमि या भूखंड में निवेश से पहले एमडीडीए से वैधता की जानकारी लें। अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर भविष्य में भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी।
एमडीडीए ने नागरिकों से अपील की है कि भूखंड या मकान खरीदने से पहले विकास प्राधिकरण से उसकी वैधता जरूर जांच लें। बिना अनुमोदन वाली योजनाओं में निवेश से आर्थिक नुकसान और कानूनी विवाद हो सकता है।
