hamarichoupal, 08 ,07, 2025
देहरादून : उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर सोशल मीडिया और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार की पात्रता से संबंधित कोई नए निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, और चुनाव पूरी तरह से उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ही संपन्न कराए जाएंगे।
आयोग के संज्ञान में आया है कि यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि यदि किसी उम्मीदवार का नाम शहरी और ग्रामीण दोनों मतदाता सूचियों में है, तो उसकी उम्मीदवारी को लेकर विभिन्न अपात्रताएँ लागू होती हैं। आयोग ने इस निराधार सूचना का खंडन किया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने जनसाधारण, संभावित उम्मीदवारों और मीडिया सहित सभी हितधारकों को सूचित किया है कि आयोग स्वयं इस अधिनियम के प्रावधानों से निर्देशित है और सभी के लिए इन्हीं प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है।
मतदाता सूची में पंजीकरण और पात्रता
अधिनियम में मतदाता सूची में पंजीकरण, मताधिकार और निर्वाचित होने के अधिकार के संबंध में स्थिति स्पष्ट रूप से वर्णित है:
* मत देने और निर्वाचित होने का अधिकार: अधिनियम की धारा 9(13) के अनुसार, जिस व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, वह उस ग्राम पंचायत में मत देने और किसी भी पद पर निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति के लिए पात्र होगा। इसी तरह के स्पष्ट प्रावधान क्षेत्र पंचायत के लिए धारा 54(3) और जिला पंचायत के लिए धारा 91(3) में दिए गए हैं।
निरर्हता (Disqualifications) के प्रावधान
पंचायत चुनावों में किसी उम्मीदवार की निरर्हता (अयोग्यता) से संबंधित प्रावधान केवल उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 8 (ग्राम पंचायत के लिए), धारा 53 (क्षेत्र पंचायत के लिए), और धारा 90 (जिला पंचायत के लिए) में विस्तृत रूप से दिए गए हैं।
अतः, राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी से अनुरोध किया है कि वे ऐसे निराधार प्रचार पर विश्वास न करें और केवल उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 के आधिकारिक प्रावधानों तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में, अधिनियम का अवलोकन करें अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं आयोग से संपर्क करें।