विकासनगर ,13,12,2025
विकासनगर(आरएनएस)। दयानंद शिक्षा संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि ने ग्राम हरिपुर में स्थिति करोड़ों की भूमि फर्जीवाड़ा कर बेच दी। बाद में संस्था की शिकायत के बाद तहसीलदार विकासनगर ने आरोपियों के पक्ष में की गई दाखिल खारिज को रद कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने फजीवाड़े में शामिल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थानाध्यक्ष सेलाकुई पीडी भट्ट ने बताया कि संस्थान के एक अन्य अधिकृत प्रतिनिधि विजयंत कुमार सिंह पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ए-327 रोहिणी सेक्टर-पांच ने तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि दयानंद शिक्षा संस्थान पंजीकृत संस्था है। बताया कि संस्था के स्वामित्व में 8.38 एकड़ भूमि ग्राम हरिपुर सेलाकुई में स्थित है। बताया कि प्रकाश नौटियाल पुत्र स्व. केएन नौटियाल निवासी शास्त्री नगर कानपुर पहले संस्था का अधिकृत प्रतिनिधि था। वर्ष 2012 में संस्था ने उसे कुछ विशेष कार्यों के लिए अधिकृत किया था। उसे भूमि बेचने, गिरवी रखने और किराए पर देने आदि का अधिकार नहीं दिया था। आरोपी ने 2012 की जाली पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर उस पर संस्था के तत्कालीन महामंत्री जगेन्द्र स्वरूप के जाली हस्ताक्षर किए। इस पर एससी शर्मा पुत्र स्व. हरलाल शर्मा निवासी शारदा नगर कानपुर और केबी दुबे पुत्र स्व. रामदेव दुबे निवासी सिविल लाइंस कानपुर ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद उन्होंने उक्त भूमि को राम कुमार पुत्र दरियाव सिंह निवासी जय विहार नजफगढ़ दिल्ली, लोकपाल सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी मोल्टा पोस्ट खेड़ाखाल जिला रुद्रप्रयाग, नीलम देवी पत्नी हीरामणि निवासी डीडीए क्वार्टर न्यू सीमापुरी दिल्ली, महेश्वरी पत्नी राजेंद्र सिंह रावत निवासी डीडीए क्वार्टर न्यू सीमापुरी, विक्रम सिंह पुत्र दरियाव सिंह निवासी जय विहार नजफगढ़ नई दिल्ली, मीना रावत पत्नी नरेंद्र सिंह रावत निवासी दिलशाद कॉलोनी दिल्ली, सुनीता देवी जिला रुद्रप्रयाग, रितु पुत्री नरेश कुमार निवासी मयूर विहार बुलंदशहर और जगमोहन सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम खंडखिल जिला पौडी गढ़वाल उत्तराखंड को बेच दिया। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अनुसार भूमि बेचने से पूर्व जिला न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक है। इसके साथ दान में मिली संपत्ति को बेचने से पूर्व रजिस्ट्रार सोसायटी की स्वीकृति आवश्यक है। इसके बाद आरोपी भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने लगे। बताया कि बाद में तहसील विकासनगर ने भूमि के दाखिल खारिजों को रद कर दिया। एसओ ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
