नैनीताल। जूडो प्रशिक्षु खिलाड़ी के साथ यौन उत्पीड़न मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले में 19 वर्षीय जूडो प्रशिक्षु खिलाड़ी ने मुरादाबाद निवासी कोच पर प्रशिक्षण के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। आज मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन को नोटिस जारी कर शपथ पत्र पेश करने को कहा है।
दरअसल, देहरादून निवासी एक महिला जूडो प्रक्षिशु खिलाड़ी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जिसमें उसने कहा है कि वो जूडो कराटे की नेशनल खिलाड़ी है। पिछले 7 साल से वो एक महिला ट्रेनर से देहरादून में प्रशिक्षण ले रही थी। साल 2024 में उसका चयन नेशनल खेलने के लिए भोपाल में हो रहे प्रशिक्षण के लिए हुआ। आरोप है कि महिला ट्रेनर ने उसे प्रशिक्षण के लिए भोपाल की बजाय मुरादाबाद के पुरुष कोच के पास भेज दिया। जो ट्रेनर के भी कोच रहे हैं।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रशिक्षण के दौरान 12 मार्च 2025 को कोच उसे अपने खेतों पर बने फार्म हाउस में ले गया। जहां उसने फार्म हाउस के गेट बंद कर दिए और मसाज करने के नाम पर यौन उत्पीड़न किया। मना करने पर नेशनल में न खेलने देने और करियर खराब करने की धमकी दी। साथ ही कहा कि वो भोपाल नहीं जाने देगा। जब वो खेलने के लिए गई तो उसकी मानसिक स्थिति खराब थी और वो गेम से बाहर हो गई। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की जाए और दोषी को सजा दिलाई जाए। इस संबंध में पीड़िता ने देहरादून के रायपुर थाने बीती 28 अप्रैल 2025 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसे देहरादून पुलिस ने भोजपुर थाना (मुरादाबाद) ट्रांसफर कर दिया है।
नैनीताल जूडो प्रशिक्षु खिलाड़ी यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट सख्त.उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन को नोटिस जारी
मुरादाबाद निवासी कोच पर प्रशिक्षण के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए,नेशनल में न खेलने देने और करियर खराब करने की धमकी दी
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