Hamarichoupal,01,06,2026
देहरादून, 1 जून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने डोईवाला तहसील के ग्राम कण्डोगल कुडियाल (थानों) स्थित एक मस्जिद एवं मदरसा भवन को वैधानिक अनुमतियां और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने के कारण सील कर दिया है। यह कार्रवाई उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत की गई।
एमडीडीए के अनुसार भवन के प्रथम एवं द्वितीय तल पर बिना आवश्यक स्वीकृतियों के मस्जिद संचालित की जा रही थी तथा परिसर में मदरसा भी चल रहा था। जांच के दौरान संबंधित पक्ष आवश्यक विभागीय अनुमतियां, पंजीकरण एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका।
प्राधिकरण ने बताया कि भवन के विरुद्ध पूर्व में भी चालान की कार्रवाई की गई थी। प्रथम तल को 17 दिसंबर 2025 को सील किया गया था। इसके बाद जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से अतिरिक्त समय मांगा गया, जिस पर मानवीय आधार पर मोहलत भी दी गई। सुनवाई के लिए 7 जनवरी और 11 फरवरी 2026 की तिथियां निर्धारित की गईं, लेकिन निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।
एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार निरीक्षण के दौरान मदरसे का संचालन जारी पाया गया। इसके बाद 27 मई 2026 को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में पूरे चालानशुदा अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य किसी समुदाय विशेष को लक्षित करना नहीं, बल्कि कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के निर्माण और संस्थानों के संचालन के लिए निर्धारित नियमों एवं स्वीकृतियों का पालन अनिवार्य है।
वहीं, सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि संबंधित पक्ष को पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। नियमों के उल्लंघन की स्थिति पाए जाने पर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और बिना अनुमति संचालित गतिविधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।
