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पौड़ी : रेप के दोषी को 20 साल की सजा

(आरएनएस)।  विशेष सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी की अदालत ने एक नाबालिग के साथ रेप करने वाले अभियुक्त को दोषी मानते हुए आईपीसी व पोक्सो एक्ट के तहत 20-20 वर्ष के कारावास की सजा व 2-2 लाख का अर्थदंड लगाया है। मामला कोटद्वार तहसील क्षेत्र का है। सभी सजाए एक साथ चलेंगी। विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 17 अक्तूबर 2021 को पीड़िता के पिता ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी कि 3 अभियुक्तों ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ रेप किया। नाबालिग का पेट फूलने पर परिजन उसे चिकित्सक के पास ले गए थे। जहां मामले का पता चला। पीड़िता के पिता ने बताया कि घटना 2021 की है। मामले में राजस्व पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बाद में मामला रेगुलर पुलिस को स्थांतरित हुआ। विवेचना पूर्ण होने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए गए। केस के दौरान नाबालिग ने एक शिशु को जन्म दिया। जिसका डीएनए परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया तो एक अभियुक्त का डीएनए पीड़िता द्वारा जन्मे बच्चे के साथ मिल गया।  मामले में दो अन्य अभियुक्त के विरुद्ध अपने साथ रेप न किए जाने का कथन पीड़िता द्वारा कोर्ट में दिया गया। जिस पर कोर्ट द्वारा पीड़िता के पक्षद्रोही होने पर इन दोनों अभियुक्तों को इस मामले में दोषमुक्त किया गया। बताया कि जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्त को 2-2 साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियुक्त द्वारा जुर्माना की राशि जमा करने पर वह राशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को अदा की जाएगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाह पेश किए गए।

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