हरिद्वार(आरएनएस)।नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट/अपर जिला जज कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी चाचा को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को बीस साल कठोर कारावास और एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 13 नवंबर 2019 की सुबह रानीपुर क्षेत्र में पंद्रह साल की किशोरी को उसका रिश्ते का चाचा घर से स्कूल छोड़ने के बहाने बहला फुसलाकर ले गया था। स्कूल की छुट्टी के बाद पीड़िता घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। पीड़िता के पिता ने बताया था कि आरोपी उनका रिश्तेदार है। घटना के करीब 15 दिन के बाद पीड़िता बरामद हुई। पीड़िता ने परिजनों व पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन आरोपी उसे डरा धमकाकर अपने दोस्त के घर अफजलगढ़, बिजनौर यूपी ले गया था। नशे का इंजेक्शन लगाकर बेहोश होने पर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। रानीपुर पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर दुष्कर्म व पॉक्सो ऐक्ट में केस दर्ज कराया था।
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