रुड़की,15,01,2022,Hamari Choupal
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को साढ़े चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भुगतने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि 23 मार्च 2017 को शाम के वक्त रुड़की निवासी 17 वर्षीय नाबालिग घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। आरोप था कि शक्ति विहार कॉलोनी निवासी महिला ने नाबालिग को नशीली बर्फी खिलाकर उसका अपहरण किया था। पुलिस ने महिला और नितिन निवासी साहबगंज कॉलोनी थाना मोहमदी जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश हाल सलेमपुर निवासी रामनगर को गिरफ्तार किया था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने नितिन को दुष्कर्म का दोषी पाया। जबकि महिला को बरी कर दिया गया था। नितिन को साढ़े चार साल के कारावास की सजा सुनाई गई। जबकि दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड न भुगतने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।