हरिद्वार(आरएनएस)। एफटीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद्द कर दी। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि दो जुलाई 2024 को सिडकुल क्षेत्र में रहने वाली किशोरी घर से सब्जी लेने के लिए निकली थी। काफी देर तक घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी तलाश करने पर भी उसका पता नहीं चला था। एक युवक ने उनको बताया कि उसने पीड़िता को आरोपी युवक के साथ जाते हुए देखा है। पुलिस ने किशोरी के पिता की शिकायत पर आरोपी विशाल निवासी थाना सिडकुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। पीड़ित लड़की ने पुलिस और अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। अदालत ने आरोपी विशाल की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।
उत्तराखंड : किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत नहीं
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