हरिद्वार(आरएनएस)। अपर जिला जज/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश कुसुम शानी की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और लगातार दुष्कर्म के मामले में युवक को दोषी करार दिया है। स्पेशल कोर्ट ने दोषी युवक को बीस साल के कठोर कारावास और 1.80 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द्र चौहान ने बताया कि 12 जुलाई 2021 को कनखल क्षेत्र में एक किशोरी दुकान पर सामान लेने गई थी। काफी देर तक घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। आरोप लगाया था कि पीड़िता को परचून की दुकान में काम करने वाला युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की लिखित शिकायत पर आरोपी पंकज कुमार पुत्र रवि कुमार निवासी नागों का घेर कनखल, मूल पता कपूरथला सिटी पंजाब के खिलाफ बहला फुसलाकर ले जाने का केस दर्ज किया था। घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने आरोपी युवक को कपूरथला से पकड़कर पीड़ित लड़की को उसके कब्जे से बरामद किया था। घर लौटकर पीड़िता ने अपने परिजनों और पुलिस को आपबीती बताई थी।
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