Friday , November 22 2024

चेक बाउंस के दोषी को तीन माह की सजा

काशीपुर(आरएनएस)। चेक बाउंस के एक मामले में एसीजे तृतीय की अदालत ने दोषी को तीन माह के कारावास और 3.20 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। लक्ष्मीपुर लच्छी निवासी मदन सिंह बिष्ट ने अपने अधिवक्ता सुरेंद्र सक्सेना के माध्यम से कोर्ट में परिवाद दायर किया था कि अफजलगढ़ बिजनौर निवासी सुबोध कुमार शर्मा पुत्र ग्रीश चंद्र शर्मा ने उससे दस लाख रुपये उधार लिए थे। इनमें से उसने 53,000 की रकम चेक से लौटा दी। बकाया 9,47,000 उसने चार माह में लौटाने का वायदा किया। रुपये वापस मांगने पर आरोपी ने उसे 06 अगस्त 2020 को 9.47 लाख का एक चेक दिया। जो खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। नोटिस मिलने पर आरोपी सुबोध उसके पास आया और अपनी परेशानी बताते हुए तीन लाख का दूसरा चेक दिया। बकाया 6.47 लाख देने के लिए कुछ और मोहलत मांगी। खाते में लगाने पर यह चेक भी बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी सुबोध को एनआई एक्ट का दोषी करार दिया। तृतीय एसीजे हर्षिता शर्मा की अदालत ने आरोपी को तीन माह के कारावास और 3.20 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

About admin

Check Also

21दिवसीय ऐपण प्रशिक्षण संपन्न

पिथौरागढ़(आरएनएस)। नगर के भदेलवाडा में परम सेवा समिति का 21दिवसीय ऐपण प्रशिक्षण संपन्न हो गया …