नैनीताल। हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में घोटाले की सीबीआई से जांच कराने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने एसआईटी द्वारा पेश 42 पेज की रिपोर्ट पढ़ी। अब कोर्ट ने सरकार से 13 सितंबर तक रिपोर्ट का अंग्रेजी में अनुवाद कर देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी ने बुधवार को उद्यान घोटाले की जांच रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की थी। मामले के अनुसार दीपक करगेती ने जनहित याचिका दाखिल कर उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया है। याचिका के अनुसार उद्यान विभाग में फर्जी वर्क ऑर्डर बनाकर लाखों का पेमेंट किया गया है। करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताएं की गईं हैं। इसलिए मामले की सीबीआई से जांच की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब उद्यान लगाओ उद्यान बचाओ यात्रा से जुड़े किसानों और उत्तरकाशी के किसानों द्वारा जोर शोर से इस प्रकरण को उठाया तो आननफानन में अनिका ट्रेडर्स के आवंटन को रद्द करने का पत्र जारी कर दिया गया। फिर भी पौधे अनिका ट्रेडर्स के बांटे गए। मामले में उद्यान निदेशक के साथ ही मुख्य उद्यान अधिकारी नैनीताल की भूमिका बेहद संदिग्ध रही है। इसलिए प्रकरण की सीबीआई से ही जांच कराई जाए।
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