रुड़की। अपर सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी मोहम्मद सुल्तान की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को दस साल की कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि कोर्ट ने बुधवार को दोषी गिरीश चंद पुत्र हरिद्वारी निवासी महालक्ष्मी भट्टा बिंदू खड़क, झबरेड़ा के खिलाफ सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि पिछले साल 23 मार्च को 15 वर्षीय किसोरी भट्टा कॉलोनी के आसपास खेल रही थी। अचानक दोपहर तीन बजे बाद वह गायब हो गई। परिजनों ने उसकी तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला। अगले दिन 24 मार्च को किशोरी भट्ठे के मजदूर गिरीश चंद की झोपड़ी में मिली।
रुड़की : नाबालिग से दुष्कर्म में दस साल की कठोर सजा
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