बागेश्वर(आरएनएस)। जिले में शराब तस्करी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज जूनियर डिवीजन पुनीत कुमार की अदालत ने तीन शराब तस्करों को छह माह के करावास की सजा सुनाई है। तीनों को 33 लाख, 16 हजार, 572 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। तीन दिन से लगातार शराब तस्करों के खिलाफ न्यायालय फैसला सुना रहा है। एक दिन पहले 11 लाख जुर्माना लगाया था। अभियोजन अधिकारी रश्मि कुलकोड़िया से मिली जानकारी के अनुसार 13 दिसंबर 2021 को एसओजी प्रभारी कुंदन सिंह रौतेला टीम ने एसओजी टीम के साथ गश्त पर थे। मुखबिर की सूचना पर बागेश्वर-गिरेछीना सड़क से अवैध शराब के साथ सतेंद्र पुत्र कृष्ण कुमार निवासी गोहना, सोनीपत, हरियाणा, हरिओम पुत्र राजवीर निवासी खेकड़ा, जिला बागपत एवं राजकुमार पुत्र प्रेमपाल निवासी खल्लाखेरी जिला मुजफ्फरनगर के वाहन से 984 बोतल अवैध शराब बरामद की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए छह महीने के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया। साथ ही 33 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
उत्तराखंड : तीन शराब तस्करों को लगाया 33 लाख का जुर्माना
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