04,10,2021,Hamari Choupal
बच्ची से दरिंदगी करने के दोषी मिस्त्री को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न भुगतने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
एडीजीसी (फौजदारी) अनुज सैनी ने बताया कि 5 फरवरी 2018 को रुड़की निवासी महिला ने बताया था कि घर में निर्माण कार्य चल रहा था। मरम्मत कार्य के लिए घर पर मिस्त्री को बुलाया गया था।
इस बीच चार वर्षीय पुत्री कमरे में नहीं मिली थी। छत पर जाकर देखा तो मिस्त्री ने पुत्री को आपत्तिजनक स्थिति में अपनी गोद में बैठा रखा था। मिस्त्री को पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने छेड़छाड़, पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मिस्त्री को गिरफ्तार किया था। अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने शेरदीन निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी रामपुर चुंगी कोतवाली गंगनहर को मामले में दोषी माना। शेरदीन को पांच साल के कारावास के अलावा दस हजार रुपये का अर्थदंड भी भुगतना होगा। अर्थदंड न देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का भी फैसला सुनाया हैं।