देहरादून, 29 जनवरी 2025: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के सचिव/सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च 2025 को किया जाएगा। यह लोक अदालत सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक देहरादून जनपद के सभी न्यायालयों तथा बाह्य न्यायालयों—ऋषिकेश, डोईवाला, मसूरी, विकासनगर एवं चकराता में आयोजित होगी।
यह लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश, देहरादून के मार्गदर्शन में संपन्न होगी। इसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
इन मामलों का होगा निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा—
✔ फौजदारी के शमनीय वाद
✔ मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधी वाद
✔ सिविल वाद एवं धन वसूली वाद
✔ चेक बाउंस के मामले
✔ वैवाहिक संबंधों से जुड़े विवाद
✔ अन्य प्रकृति के वाद
पक्षकारों को होगा लाभ
लोक अदालत में वादों के निस्तारण से दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं और आपसी विवाद समाप्त हो जाता है, जिससे समाज में सौहार्द बना रहता है। साथ ही, इन मामलों में दी गई कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है।
वाद नियत करवाने की अंतिम तिथि – 7 मार्च 2025
जिन व्यक्तियों के वाद जनपद देहरादून के किसी भी न्यायालय में लंबित हैं, वे 7 मार्च 2025 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नियत करवा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
➡ दूरभाष: 0135-2520873
➡ ईमेल: dehradundlsa13@gmail.com
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से त्वरित और आपसी सहमति से न्याय प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर है।