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मंत्रीजी ने घोषणा तो कर दी, लेकिन जारी नहीं हुआ सर्कुलर, ब्याज और विलंब शुल्क माफी का मामला

5 मार्च 2022
चाँदनी पाठक
महाराष्ट्र ब्यूरो

महाराष्ट्र, नागपुर

नागपुर. ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत ने स्थायी रूप से जिनकी लाइन काटी गई है, उनका ब्याज व विलंब शुल्क माफ करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन अभी तक इस संबंध में सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। ब्याज व विलंब शुल्क (आकार) में मिलने वाली 100 फीसदी की रियायत लेने के लिए उपभोक्ता महावितरण से संपर्क कर रहे हैं, दूसरी ओर महावितरण का कहना है कि अभी सर्कुलर नहीं आया है। एक-दो दिन में सर्कुलर जारी होते ही योजना की पूरी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी।

1 मार्च से 31 अगस्त तक मिलेगा लाभ
ऊर्जा मंत्री ने बुलाढाणा के लोणार में घोषणा की कि राज्य में 32 लाख 16500 ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन पर महावितरण का 9354 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। ‘पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख अभय योजना’ लाकर ब्याज व विलंब शुल्क में 100 फीसदी माफी देने की घोषणा की गई है। बकाया बिल एकमुश्त भरना होगा। योजना का लाभ घरेलू, वाणिज्यिक और आैद्योगिक उपभोक्ताआें को ही मिलेगा। महावितरण का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा बकाया बिल की वसूली करना है। अगर उपभोक्ता योजना का लाभ लेते हैं, तो 1 हजार 445 करोड़ की माफी मिलेगी। 1 मार्च से 31 अगस्त 2022 तक योजना का लाभ ले सकते हैं।

योजना में कृषि उपभोक्ता शामिल नहीं हैं
योजना में कृषि उपभोक्ता शामिल नहीं हैं। कृषि उपभोक्ताआें के लिए महावितरण द्वारा पहले ही कृषि बिल योजना लाई गई है। इसमें एक मुश्त बकाया बिल भरने पर बिल में 50 फीसदी की राहत दी गई है। इसी तरह जिन उपभोक्ताआें के बिल संबंधी मामले कोर्ट में लंबित हैं, वे उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। राज्य में महावितरण के हाईटेंशन व लो-टेंशन के करीब 3 करोड़ उपभोक्ता हैं। नागपुर परिमंडल के तहत नागपुर व वर्धा जिला आता है। यहां करीब 50 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनके बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से काटे गए हैं। इन पर करोड़ों रुपए का बिल बकाया है।

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