हरिद्वार(आरएनएस)। तेरह वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय की कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी रद कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 28 सितंबर 2023 में सिडकुल क्षेत्र में 13 वर्षीय बालिका लापता हो गई थी। काफी तलाश करने पर नहीं मिली थी। जिसपर पिता ने सिडकुल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। घटना के करीब दो माह के बाद बालिका आरोपी युवक के कब्जे से बरामद हुई थी। तब पीड़िता ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई थी। आरोप लगाया था कि युवक उसे बहला फुसलाकर भगाकर ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने आरोपी दिलीप मिश्रा पुत्र चतुर्भुज मिश्रा निवासी ग्राम केडवा थाना गोला गोकरनाथ जिला खीरी यूपी के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ समय बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। वर्तमान में पत्रावली अभियोजन साक्ष्य में चल रही है। जहां पीड़ित बालिका और उसके पिता ने अपने बयानों से घटना की पुष्टि की।
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
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