देहरादून, 09 फरवरी 2025 (आरएनएस) – जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनपद में नेशनल खेलों के आयोजन के चलते 14 फरवरी तक सड़क कटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्माणदायी संस्थाओं को सड़क कटिंग के बगैर साइड में परियोजनाओं के कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। जिलाधिकारी का यह कदम जनसुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए लिया गया है।
उन्होंने कहा, “जनसुरक्षा की कीमत पर सड़क कटिंग नहीं की जा सकती। इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने वाले संस्थाओं को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।”
विभागों को निर्देश
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि अगर सड़क पर मलबा, गड्डे या क्षतिग्रस्त जल संयोजन दिखाई देते हैं, तो उन्हें कानूनी प्रर्वतन के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि सड़क क्रॉसिंग वाले स्थानों पर विद्युत, पेयजल, और सीवर लाइन विछाने के कार्य के लिए केवल 15 फरवरी के बाद रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही अनुमति रहेगी।
दुर्घटनाओं से बचाव
डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि रात के समय काम पूरा होने के बाद ड्रेन को बंद कर दें, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना या आम जनता को कोई कठिनाई न हो। उन्होंने यह भी कहा कि जिन परियोजनाओं के लिए पूर्व में अनुमति दी गई है, उन्हें पूरा होने के बाद डामरीकरण सहित अन्य विभागीय कार्यों को भी समय पर पूरा किया जाना चाहिए।
क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया
जिलाधिकारी ने निर्माणदायी संस्थाओं को भी कहा कि वे संबंधित विभागों को क्षतिपूर्ति की धनराशि समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि कोई वित्तीय संकट उत्पन्न न हो। इस समीक्षा बैठक में उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, अधिशासी अभियंता मुकेश परमार सहित जल संस्थान, जल निगम, विद्युत और दूर संचार के अधिकारी मौजूद थे।
जिलाधिकारी के इस आदेश से स्पष्ट होता है कि जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और सभी संबंधित विभागों को उनके कार्यों में उच्च मानकों का पालन करना होगा।