देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड में बिजली दरों में 28 मार्च 2024 को हुई बढ़ोतरी के बाद ऊर्जा निगम एक बार फिर दरों में इजाफा चाहता है। इसके लिए निगम ने आयोग को 8.97 प्रतिशत बिजली दरों में बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव भेजा है, आयोग उस पर जनता का पक्ष जानना चाहता है। इसके लिए आठ अगस्त तक लोग इस पर अपनी आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। 14 अगस्त को नियामक आयोग में जनसुनवाई होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने 26 अप्रैल 2023 को वर्ष 2024-25 के लिए बिजली दरों में 6.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इस बढ़ोतरी का जहां जनता में भारी विरोध हुआ। वहीं ऊर्जा निगम ने इस बढ़ोतरी को बेहद मामूली करार दिया। ऊर्जा निगम का तर्क है कि जो खर्चे वह कर भी चुका है, उसका भी विद्युत नियामक आयोग ने लाभ नहीं दिया है। इससे उसके ऊपर वित्तीय भार बढ़ा है।
ऊर्जा निगम की ओर से आयोग में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। इसमें 8.97 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव नए सिरे से भेजा गया। इस बढ़ोतरी को अक्तूबर 2024 से मार्च 2025 के बीच तक वसूलने की मंजूरी मांगी है। आयोग ने इस बार निगम के दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सुनवाई के लिए सीधे मंजूर करने के बजाय पहले इस पर जनता से सुझाव मांगे हैं।
बिजली दरों में बार-बार बढ़ोतरी से जनता परेशान: ऊर्जा निगम की ओर से बार-बार बिजली दरों में बढ़ोतरी से जनता परेशान हो गई है। पहले साल में सिर्फ एक बार बिजली दरों में बढ़ोतरी होती थी। अब मार्च में पूरे साल के लिए बढ़ोतरी होने के साथ ही हर महीने फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट के तहत अलग बढ़ोतरी होती है।
उपभोक्ता यहां करें शिकायत: प्रस्तावित बढ़ी हुई बिजली दरों पर लिखित आपत्ति सचिव उत्तराखंड विधुत नियामक आयोग कार्यालय आईएसबीटी माजरा देहरादून के पते पर भेजी जा सकती है। इसके साथ ही secy.uerc@gov.in पर भी भेज सकते हैं।
बिजली दरें दोबारा बढ़ाने पर 08 अगस्त तक कर सकेंगे आपत्ति:
ऊर्जा निगम के प्रस्ताव पर आम जनता से राय मांगी गई है। आठ अगस्त तक लिखित, मेल के जरिए आपत्ति, सुझाव दिए जा सकते हैं। 14 अगस्त को जनसुनवाई कर ऊर्जा निगम के प्रस्ताव पर फैसला लिया जाएगा। – एमएल प्रसाद, कार्यवाहक अध्यक्ष विद्युत नियामक आयोग
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