हरिद्वार,09,03,2022,Hamari Choupal
किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज/विशेष पॉक्सो एक्ट अंजली नौलियाल ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद और 75 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि आठ जुलाई 2020 में कनखल क्षेत्र से 17 वर्षीय पीड़ित छात्रा लापता हो गई थी। काफी तलाश करने के बाद भी छात्रा का पता नहीं चला। पीड़ित छात्रा की छोटी बहन ने परिजनों को बताया था कि छात्रा नये कपड़े पहनकर गई है। जिस पर पीड़ित छात्रा के परिजनों ने कनखल पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। घटना के कई दिनों के बाद पुलिस ने पीड़ित छात्रा को आरोपी युवक के कब्जे से बरामद किया था। पीड़ित छात्रा ने परिजनों व पुलिस को आपबीती बताते हुए आरोपी युवक पर अपहरण कर कार से रुड़की-मेरठ ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता महिला ने आरोपी अनस पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मौहल्ला फजलपुर अनूपनगर थाना कंकरखेड़ा जिला मेरठ के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद आरोपी अनस के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। शासकीय अधिवक्ता ने छह गवाह पेश किए।