हल्द्वानी,03,11,2025
हल्द्वानी। नैनीताल जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और बाल विवाह का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने 16 वर्षीय किशोरी से शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। मामला खुलने के डर से किशोरी के परिजनों ने उसी युवक से उसका निकाह करा दिया। मामले का भेद खुला तो पुलिस ने आरोपी युवक समेत युवती के माता-पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक, मामला नैनीताल जिले के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र का है। जहां बनभूलपुरा क्षेत्र के 20 वर्षीय युवक का मोहल्ले की 16 वर्षीय किशोरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान दोनों के बीच संबंध बने और किशोरी गर्भवती हो गई। जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने सामाजिक बदनामी के डर से किशोरी का निकाह उसी युवक से करा दिया।
घटना का खुलासा तब हुआ, जब आरोपी युवक की मां ने बीती 12 जून को पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई। जिसमें उसका कहना था कि किशोरी के परिजनों ने नाबालिग बेटी का निकाह कराया है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक हेमंत प्रसाद को सौंपी। जांच के दौरान पुलिस ने दस्तावेजों की पड़ताल की तो किशोरी की उम्र 16 वर्ष 9 माह पाई गई। साथ ही वो करीब चार महीने की गर्भवती भी निकली। इसके बाद एएसआई हेमंत प्रसाद की तहरीर पर पुलिस ने किशोरी के माता-पिता के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।
बता दें कि भारत में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। जिसके लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कानून लाया गया है। यह कानून खासकर बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया है।
यह अधिनियम बालकों (निर्धारित उम्र लड़का व लड़की) के अधिकारों की रक्षा करता है। साथ ही उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसके अलावा कानून का उल्लंघन करने पर सजा से लेकर जुर्माने का प्रावधान है। जिसमें पहली बार अपराध पर 2 साल की कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। वहीं, दोबारा अपराध करने पर 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। पॉक्सो का पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 है। जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के तहत दंडित और रोकथाम करता है। यह कानून पीड़ित लड़का या लड़की कोई भी उन पर लागू हो सकता है।