HamariChoupal,01,08,2025
देहरादून। भू-माफिया दीपक मित्तल के विरूद्ध धोखाधडी का एक और अभियोग पंजीकृत हुआ है। अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर कम्पनी के खातों से धोखाधडी कर करोडों की धनराशि का गबन किया था। गबन की गई धनराशि को अपने अन्य साथियों के खातों में ट्रांसफर कर उससे कम्पनी द्वारा बनाये जा रहे फ्लैटों की बुकिंग करी थी।
वादी आर्यन वालिया पुत्र राजपाल वालिया निवासी 48 बी रेसकोर्स, थाना डालनवाला, देहरादून द्वारा थाना राजपुर पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके पिता राजपाल वालिया की जमीन के सिलसिले में दीपक कुमार मित्तल पुत्र अश्विनी कुमार मित्तल निवासी देवपुरा हरिद्वार से मुलाकात हुई थी। दीपक कुमार मित्तल द्वारा वादी के पिता को अपनी रीयल स्टेट कम्पनी पुष्पांजली रेआल्मस एण्ड इन्फ्रा टैक कम्पनी के सम्बन्ध में बताते हुए उनकी भूमि पर हाउसिंग प्रोजेक्ट लगाकर अच्छा मुनाफा कमाने की बात बताई गई। जिस पर वादी के पिता द्वारा अपनी करोड़ो रूपये की जमीन को पुष्पांजली रेआल्मस एण्ड इन्फ्रा टैक कम्पनी को दे दी, जिसकी एवज में दीपक मित्तल द्वारा वादी के पिता राजपाल वालिया को अपनी कम्पनी में निदेशक तथा पार्टनर बना लिया तथा स्वंय भी कम्पनी का डायरेक्टर बना रहा।
इस दौरान वर्ष 2019 में अलग-अलग तिथियों में दीपक मित्तल द्वारा अमव डेवलपर्स कम्पनी के निदेशक मनीष गुप्ता के साथ मिलीभगत कर कम्पनी से कुल 03 करोड 32 लाख 50 हजार रू0, अपने मित्र मनीष गर्ग के साथ मिलीभगत कर कम्पनी से 02 करोड 47 लाख 36 रू0 तथा मनीष गर्ग की पत्नी विनिता गर्ग के साथ मिलकर कम्पनी के बैंक खाते से 01 करोड 71 लाख 92 हजार रू0 की धनराशी का गबन करते हुए उक्त धनराशि को पहले अपने निजी खातों में हस्तांतरित किया तथा अपने निजी खाते से उक्त धनराशि को सम्बन्धित अभियुक्तों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर उक्त धनराशि के माध्यम से पुष्पांजली रेआल्मस एण्ड इन्फ्रा टैक कम्पनी द्वारा बनाये जा रहे फ्लैटों को क्रय करने के लिये वापस कम्पनी के खातों में जमा कराया गया। उक्त सभी अभियुक्तों द्वारा कम्पनी के करोडों रूपयों का गबन कर कम्पनी से धोखाधडी की गई तथा जिन व्यक्तियों द्वारा कम्पनी के फ्लैट क्रय करने के लिये कम्पनी के खातों में धनराशी जमा की गई थी, उन सभी को फ्लैट दिये बिना उनकी धनराशि को छलपूर्वक आपसी मिली भगत से हडप लिया। वादी द्वारा दी गई लिखित तहरीर की जांच के उपरान्त प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर थाना राजपुर में मु0अ0सं0ः 140/25 धाराः 406/420/120 बी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त दीपक मित्तल के विरूद्ध व उसकी पत्नी राखी मित्तल के विरूद्ध पूर्व में धोखाधडी तथा गैंगस्टर एक्ट के 09 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस द्वारा स्व्ब् जारी की गई है, साथ ही रेड कार्नर नोटिस जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया जनपद स्तर से पूर्ण की जा चुकी है।