हल्द्वानी(आरएनएस)। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी बुजुर्ग को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है। मामला 24 मई 2022 का है। भीमताल क्षेत्र की रहने वाली 16 साल की किशोरी किसी काम से घर से निकली थी। इसी दौरान 60 वर्षीय आरोपी प्रकाश चंद्र ने नाबालिग को रोका और धमकाते हुए उसे झाड़ी में खींच लिया। यहां जबरन बुजुर्ग ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो सहित घर में घुसकर मारपीट धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया था। 25 जुलाई 2022 को पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला। गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर स्पेशल जज पॉक्सो सुधीर तोमर की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी प्रकाश चंद्र को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है। मामले में अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट और एडीजीसी हेमा सुयाल रहीं।
नाबालिग से दुष्कर्म में बुजुर्ग को 20 साल का सश्रम कारावास
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