अनुराग गुप्ता
सेलाकुई क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने दिनांक 16 जनवरी को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर निगम रोड स्थित त्रिवेणी रेस्टोरेंट के पास एक दुकान से दो प्रतिबंधित कछुए बरामद किए गए। इस दौरान मौके पर मौजूद एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया।
वन विभाग की झाझरा टीम ने यह कार्रवाई करते हुए बताया कि बरामद कछुए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-1 में शामिल हैं। ऐसे जानवरों को पकड़ना या रखना कानूनन अपराध है, जिसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
टीम ने कैसे किया ऑपरेशन?
वन क्षेत्राधिकारी झाझरा के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। टीम में अजय पंवार (वन बीट अधिकारी), अनुपम रावत (वन दरोगा), राहुल कुमार सैनी (वन बीट अधिकारी), और सुभाष कुमार (वन बीट सहायक) शामिल थे।
वन क्षेत्राधिकारी ने बताया, “जंगली जानवरों को पकड़ना, रखना, या उनका व्यापार करना गंभीर अपराध है। वन्यजीवों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, और इस तरह के अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
कानूनी कार्रवाई जारी
हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह इन कछुओं का व्यापार करने की योजना बना रहा था। मामले को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकरण को सौंप दिया गया है।
जागरूकता की अपील
वन विभाग ने जनता से अपील की है कि अगर कहीं भी जंगली जानवरों के व्यापार या उन्हें रखने की जानकारी मिलती है, तो तुरंत विभाग को सूचित करें।
संवेदनशीलता का मामला
यह घटना एक बार फिर इस बात को रेखांकित करती है कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सभी को सतर्क रहना होगा। प्रतिबंधित प्रजातियों की तस्करी और उनका अवैध व्यापार न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह एक संगीन अपराध भी है।