Friday , November 1 2024

नैनीताल : कोर्ट ने प्रदेश सरकार व वन विभाग से पूछा.. लीज नवीनीकरण के क्या हैं नियम

नैनीताल, Hamarichoupal,09,09,2022

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खटीमा के आरक्षित वन क्षेत्र सालबोझी एक व दो में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार व वन विभाग से पूछा है कि उत्तराखंड में लीज नवीनीकरण के क्या नियम हैं, 28 सिंतबर तक कोर्ट को बताएं। मामले के अनुसार खटीमा निवासी शुभम अग्रवाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि खटीमा के आरक्षित वन क्षेत्र सालबोझी एक में 29 व दो में 11 लोगों ने पिछले 30 साल से अतिक्रमण किया हुआ है। पूर्व में ये पट्टे वन विभाग ने उन्हें एक-एक साल के लिए 1975-1978 के बीच लीज पर दिए थे, जिनकी लीज की अवधि समाप्त हो गई है। लीज समाप्त होने के बाद भी इनके द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। 2015 में इनके द्वारा लीज बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें हाईकोर्ट ने वन विभाग को निर्देश दिया था कि इनके प्रत्यावेदन को निस्तारित करें। पर आज की तिथि तक वन विभाग ने इस पर न तो कोई कार्यवाही की और न ही अतिक्रमण हटाया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

About admin

Check Also

स्वास्थ्य विभाग में 276 चिकित्सकों की जल्द होगी भर्तीः डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून(आरएनएस)।  चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत चिकित्साधिकारियों के बैकलॉग के 276 पदों …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *