हरिद्वार,आरएनएस,15,03,2022,Hamari Choupal
एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां पर विजिलेंस में तैनात इंस्पेक्टर साधना त्यागी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण वोहरा 2 साल का कारावास और 5 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताया गया है कि यह सजा रिजर्व वन क्षेत्र में बिना अनुमति लकड़ी काट कर ले जाने का है। सजा के बाद में निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है।
प्राप्त समाचार के अनुसार वन विभाग के अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 सितंबर 2004 को श्यामपुर थाने में तैनात दारोगा साधना त्यागी बिना अनुमति आरक्षित वन क्षेत्र में गई और खैर की लकड़ी काट कर ले गई। मामले में तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी जगदीश कुकरेती ने सीजेएम कोर्ट में महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि उन्होंने बिना अनुमति आरक्षित वन क्षेत्र में जाकर खैर की लकड़ी काठी और वन विभाग की अनुमति के बिना ही लकड़ी उठाकर ले गई। वन विभाग की ओर से मामले में महिला दारोगा के खिलाफ दो गवाह पेश किए गए। मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।