नैनीताल। हाईकोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में तैनात रेंजर धीर सिंह की वन वर्धनिक विभाग में तबादले को चुनौती देती याचिका को निस्तारित कर दिया है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि उनका नॉन टेरीटोरियल रेंज में तबादला करना नियम विरुद्ध है। सरकार की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता ने याचिका में विभागीय जांच होने जैसे महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए हैं। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद तबादला आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका निस्तारित कर दी।
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