हरिद्वार,29,10,2021,Hamari Choupal
समय पर सूचना नहीं दिए जाने पर राज्य सूचना आयुक्त ने अधिशाशी अभियंता सिंचाई खंड हरिद्वार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने में से 15 हजार रुपये सरकारी कोष और 5 हजार रुपये अपीलकर्ता रमेश शर्मा को देने के निर्देश दिए हैं। सूचना मांगने के 11 माह 14 दिन बीतने के बाद भी तर्कसंगत सूचना नहीं दिए जाने पर सूचना आयोग ने ये कार्रवाई की है।
राष्ट्रीय सूचना अधिकार जागृति मिशन के अध्यक्ष रमेश चंद शर्मा ने चंडी पुल पार नमामि गंगे घाट के निर्माणाधीन सुरक्षा और मानकों पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा था। ज्ञापन में नमामि गंगे घाट के निर्माण को लेकर यह सवाल उठाया गया था कि सुरक्षा की दृष्टि से घाट गंगा से पीछे बनाए जाने चाहिए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय से मामले में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई करने को कहा गया। रमेश चंद शर्मा का आरोप है कि किसी ने भी सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके चंडी पुल के नीचे नमामि गंगे घाट बना दिया गया। अब बरसात के दिनों में गंगा में जल स्तर बढ़ने पर नमामि गंगे घाट गंगा में डूबा रहता है।
सुरक्षा मानकों को लेकर रमेश चंद शर्मा ने अधिशाशी अभियंता संचाई खंड हरिद्वार से इसकी पूरी जानकारी मांगी तो संबंधित विभाग ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पत्र की जानकारी से इनकार कर दिया। जिसके बाद रमेश चंद शर्मा ने आयोग के माध्यम से दोनों पत्र संबंधित विभाग को उपलब्ध कराए। इसके बाद भी जवाब न मिलने पर सूचना आयोग ने जुर्माने की कार्रवाई की है।